NOIDA ZONE BYREAU: उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन करते हुए एनसीआर और उसके आस-पास के 8 जिलों में पटाखाें का निर्माण, भंडारण और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध मेरठ, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर में प्रभावी होगा। अ ग रकोई व्यक्ति या संस्था आदेश का उल्लंघन करता है तो उसे पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा-15 के तहत सजा और जुर्माने से दंडित किया जाएगा।
आदेश का उल्लंघन करने पर 5 साल तक की सजा, एक लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकता हैं। सजा सुनाए जाने के बाद भी इसकी अवलेहना करने पर हर दिन 5 हजार रुपये तक का अतिरिक्त जुर्माना लगाया जाएगा। पुलिस ने जनता से अपील की है कि अगर कहीं पटाखों के विनिर्माण, संग्रहण, विक्रय एवं उपयोग हो रहा है, तो इसकी शिकायत यूपी 112 पर की जा सकती है। इसके अलावा इसकी शिकायत या सूचना उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट uppcb.up.gov.in पर भी दर्ज कराई जा सकती है।
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