VARANASI ZONE BUREAU: सोनभद्र की एमपी-एमएलए कोर्ट ने दुद्धी विधानसभा सीट से BJP विधायक रामदुलार गोंड को नाबालिग से दुष्कर्म मामले में 25 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही 10 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर दोषी विधायक रामदुलार गोंड को 3 साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
इसके साथ ही दुष्कर्म पीड़िता को धमकाने के मामले में 2 साल की सजा सुनाई गई और 5 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। ये जुर्माना नहीं देने पर 6 महीने के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है। जुर्माने की पूरी राशि दुष्कर्म पीड़िता को दी जानी है। कोर्ट के इस फैसले के बाद रामदुलार गोंड की विधानसभा की सदस्यता जानी तय है।