HIGHLIGHTS NEWS NETWORK: नीट (NEET) को लेकर हो रहे विवाद के बीच गुरुवार (13 जून 2013 को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि NTA (नेशनल टेस्टिंग एजेंसी) ने नीट-यूजी 2024 के 1563 उम्मीदवारों को ग्रेस मार्क्स (कृपांक) देने का निर्णय वापस ले लिया है। ऐसे उम्मीदवारों को 23 जून को फिर से परीक्षा देने का विकल्प दिया जा रहा है और इसका परिणाम 30 जून 2024 से पहले घोषित कर दिए जाएंगे।
वहीं, MBBS, BDS और अन्य पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए काउंसलिंग 6 जुलाई से शुरू होनी है। ऐसे में अब छात्रों के पास विकल्प होगा कि वो फिर से परीक्षा देना चाहते हैं या बिना ग्रेस मार्क के काउंसलिंग में शामिल होना चाहते हैं। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि NTA (नेशनल टेस्टिंग एजेंसी) ने 1563 से अधिक उम्मीदवारों के परिणामों की समीक्षा के लिए एक समिति गठित की गई है। इस समिति को NEET-UG में शामिल होने के दौरान हुए नुकसान की भरपाई के लिए दिए गए ‘ग्रेस मार्क्स’ की समीक्षा का जिम्मा दिया गया है।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि वह NEET-UG 2024 की काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि काउंसलिंग जारी रहेगी, इसे हम नहीं रोकेंगे। अगर परीक्षा होती है तो सब कुछ सही तरीके से होगा, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 8 जुलाई 2024 को होगी। इसमें गड़बड़ी के आरोपों के आधार पर NEET-UG 2024 को रद्द करने की मांग करने वाली याचिकाओं सहित सभी याचिकाओं पर सुनवाई होगी।
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