HIGHLIGHTS NEWS NETWORK: कैसरगंज से भाजपा सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार (10 मई 2024) को बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवान यौन शोषण मामले में आरोप तय करने के आदेश दिए हैं। ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों के यौन उत्पीडन मामले में तय आरोपों पर 21 मई को बहस होगी।
कोर्ट ने कहा कि 6 में से 5 मामलों में बृजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। कोर्ट ने बृजभूषण के खिलाफ धारा 354 (किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल), 354-D (पीछा करना) और धारा 506 (आपराधिक धमकी) के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया। इन आरोपों में यौन उत्पीड़न का आरोप गैर जमानती है, इसमें 5 साल की सजा का प्रावधान है।
कोर्ट ने बृजभूषण के भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष रहने के दौरान उनके सेक्रेटरी विनोद तोमर के खिलाफ भी आरोप तय किए हैं। विनोद तोमर के खिलाफ 506(1) के तहत आरोप तय करने के पर्याप्त सबूत हैं।
बता दें कि दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पिछले साल 15 जून को चार्जशीट दाखिल की थी। बृजभूषण के खिलाफ धारा 354, 354-A, 354-D और 506 के तहत आरोप लगाए गए थे। इसके बाद अब राउज एवेन्यू कोर्ट में ACMM प्रियंका राजपूत ने इस मामले में आदेश पारित किया है।
बता दें कि विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया सहित देश के कई पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों से यौन शोषण के आरोप लगाए हैं और इस मामले को लेकर जंतर-मंतर पर जमकर प्रदर्शन भी किया था।
बृजभूषण के खिलाफ पुलिस-प्रशासन FIR लिखने को तैयार नहीं थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल दी। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने सांसद बृजभूषण के खिलाफ मामला दर्ज किया, लेकिन स्थानीय अदालत में भाजपा नेता और केसरगंज सीट से सांसद बृजभूषण शरण सिंह को जमानत दे दी थी और फिलहाल वो जमानत पर चल रहे हैं। हालांकि इस बार उन्हें लोकसभा चुनाव की टिकट से भी हाथ धोना पड़ा। भाजपा ने उनके बेटे को कैसरगंज लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया है।
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