AGRA-MATHURA ZONE BUREAU: हाथरस में सादाबाद सीट से RLD विधायक प्रदीप कुमार चौधरी उर्फ गुड्डू भैया को आदर्श आचार संहिता और कोविड-19 के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन के मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 2 महीने के कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने विधायक पर जुर्माना भी लगाया है। हालांकि विधायक प्रदीप कुमार चौधरी को कोर्ट ने इस मामले में जमानत भी दे दी है।
अभियोजन अधिकारी कृपाशंकर यादव ने बताया कि तत्कालीन एफएसटी प्रभारी सोहन सिंह ने साल 2022 में थाना सादाबाद में मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि 19 फरवरी 2022 को सुबह समय करीब 10:15 बजे सादाबाद विधानसभा सीट से उम्मीदवार प्रदीप कुमार चौधरी उर्फ गुड्डू भैया (निवासी-ग्राम टिकैत, थाना-सादाबाद) अपने करीब 100 से 150 समर्थकों के साथ अरौठा गांव में चुनाव प्रचार कर रहे थे। इस दौरान इन्होंने आदर्श आचार संहिता और चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों की पालना नहीं की। साथ ही हाथरस के जिलाधिकारी की ओर से लागू धारा-144 और कोविड-19 नियमों का उल्लंघन भी किया। इस मामले में सादाबाद थाने में मुकदमा दर्ज हुआ।
इसके बाद कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया। इस मामले की सुनवाई अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट इंद्रेश की कोर्ट में हुई। कोर्ट ने शनिवार को आरोपी विधायक प्रदीप चौधरी उर्फ गुड्डू को दोषी करार देते हुए IPC की धारा-188 के तहत एक महीने के कैद की सजा और 1000 रुपये का अर्थदंड लगाया। साथ ही IPC की धारा-269 के तहत दो महीने के कैद और एक हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड नहीं देने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। सभी सजाएं साथ साथ चलेगी और जुर्माना अलग-अलग देना होगा। सजा सुनाए जाने के बाद कोर्ट ने विधायक प्रदीप कुमार चौधरी को जमानत भी दे दी।
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