LUCKNOW ZONE BUREAU: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में 43 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। बैठक में जहां उत्तर प्रदेश प्रदेश के 3 बड़े शहरों वाराणसी, गोरखपुर और प्रयागराज के सीमा विस्तार को मंजूरी दे दी गई, वहीं पेपर लीक को लेकर भी योगी सरकार ने सख्त कदम उठाया है।
कैबिनेट बैठक में योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश 2024 लाने को मंजूरी दे दी है। इसके तहत पेपर लीक में दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी और एक करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा। साथ ही परीक्षा में गड़बड़ी करने वाली कंपनियों और सेवा प्रदाताओं को हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में सिपाही भर्ती परीक्षा और आरओ-एआरओ परीक्षा में हुए पेपर लीक सहित कई परीक्षाओं में गड़बड़ी के मद्देनजर योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश 2024 लाने की मंजूरी दी है।
कैबिनेट की बैठक में कई अन्य प्रस्तावों को भी मंजूरी मिली है। इसमें 7 पर्यटन विभाग के 7 प्रस्ताव पास किए गए हैं। अयोध्या में 650 करोड़ रुपये की लागत से मंदिरों का संग्रहालय बनाने के टाटा संस के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। पर्यटन विभाग कंपनी को अंतरराष्ट्रीय स्तर के संग्रहालय के लिए 90 साल के पट्टे पर मात्र एक रुपये की टोकन मनी पर जमीन उपलब्ध कराएगा। बरेली विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र में 35 राजस्व ग्रामों को सम्मिलित किए जाने की मंजूरी दी गई है। वाराणसी विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र में 215 राजस्व ग्रामों को सम्मिलित किए जाने के संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र में 71 राजस्व ग्रामों को सम्मिलित करने पर सहमति दी गई है।
इसके अलावा उत्तर प्रदेश में फार्मास्यूटिकल रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन संस्था प्रोमोट फार्मा शुरू किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। लखनऊ, प्रयागराज और कपिलवस्तु में पर्यटन विकास के दृष्टिगत हेलीकॉप्टर सेवा संचालन के लिए हेलीपैड को पीपीपी मोड पर निजी निवेशकों के माध्यम से विकसित और संचालित किए जाने पर मंजूरी दे दी गई। प्राचीन धरोहर भवनों को एडॉप्टिव रि-यूज के अंतर्गत सार्वजनिक निजी सहभागिता मॉडल पर हेरिटेज पर्यटन इकाईयों के रूप में विकसित किए जाने पर मंजूरी दी गई। साथ ही उत्तर प्रदेश में एक निश्चित धनराशि के ई-स्टाम्प प्रमाण पत्र की सेल्फ प्रिटिंग संबंधी प्रावधान समाहित करने के लिए उत्तर प्रदेश ई-स्टाम्पिंग नियमावली, 2013 में संशोधन को मंजूरी दे दी गई है।
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