PRAYAGRAJ ZONE BUREAU: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दारोगा भर्ती 2011 के एक मामले में नोटिस जारी करके राज्य सरकार से जवाब मांगा है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने दारोगा भर्ती 2011 के मामले में 1 अगस्त 2017 को केस की विषम परिस्थितियों को देखते हुए सभी पक्षों का समायोजन किया था। इसके बाद इस मामले के याचिकाकार्ताओं आलोक त्रिपाठी और अतुल वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अधूरा पालन करने का आरोप लगाया।
दोनों याचिकाकार्ताओं ने प्रत्यावेदन देकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का निस्तारण बिल्कुल गलत तरीके से किए जाने की बात कही। दोनों याचिकाकार्ताओं ने खुद इस मामले में हाईकोर्ट में बहस की। इसके बाद न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय ने अपने 8 मई 2024 के आदेश में राज्य सरकार को 3 सप्ताह में अपना जवाब दाखिल करने को कहा है।
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