PRAYAGRAJ AND VARANASI ZONE BUREAU: मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के रहने वाले संत विजय नंदन वाराणसी लोकसभा सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निर्वाचन रद्द कराकर फिर से चुनाव चाहते हैं। उनका आरोप है कि चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनावी फायदा पहुंचाने के लिए उनका नामांकन पत्र खारिज किया है। उन्होंने इस संबंध में इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में याचिकाकर्ता को कानूनी सलाह लेने की मोहलत दी है। साथ ही याचिका दाखिल करने में हुई देरी पर हलफनामा भी मांगा है। अब मामले की सुनवाई 18 अक्तूबर को होगी।
बता दें कि याचिकाकर्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निर्वाचन रद्द करने और अपने नामांकन को वैध करार देकर वाराणसी सीट पर फिर से चुनाव कराने के साथ ही उचित मुआवजा दिए जाने और निर्वाचन अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है। याचिकाकर्ता संत विजय नंदन का कहना है कि उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 में वाराणसी से नामांकन पत्र भरा था। लेकिन, बिना कोई कारण बताए उनका नामांकन निरस्त कर दिया गया। इसी को आधार बनाते हुए उन्होंने मुख्य निर्वाचन आयोग सहित वाराणसी के जिला निर्वाचन अधिकारी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रतिवादी बनाते हुए चुनाव याचिका दाखिल की है।
वहीं, इस मामले में सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह की अदालत ने याचिकाकर्ता संत विजय नंदन से पूछा कि क्या वो इस पहलू पर कानूनी राय लेना चाहते हैं या समय लेना चाहते हैं। इस पर याचिकाकर्ता ने समय की मांग की। इस पर कोर्ट ने याचिका को 18 अक्तूबर को सूचीबद्ध करने आदेश दे दिया। वहीं, इस मामले में रिपोर्टिंग सेक्शन ने समय सीमा से 19 दिन बाद दाखिल होने की रिपोर्ट लगाई है। इस देरी की माफी के लिए याचिकाकर्ता ने प्रार्थना पत्र दिया है।
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