HIGHLIGHTS NEWS NETWORK: आज यानी 1 जुलाई 2024 से केंद्र सरकार की ओर से 3 नए आपराधिक कानून लागू कर दिए हैं। नए कानूनों के मद्देनजर पूरे देश में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस भी लोगों को नए कानूनों के संबंध में हर तरह से जागरूक कर रही है। साथ ही इसके तहत केस भी दर्ज किए जाने शुरू हो गए है।
3 नए आपराधिक कानूनों के तहत सोमवार को अमरोहा जिले के रहरा थाने में पहला मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं, दूसरा मुकदमा बरेली के बारादरी थाने और तीसरा आगरा पुलिस कमिश्नरेट के शमशाबाद थाने में दर्ज किया गया। पहली एनसीआर (असंज्ञेय अपराध की सूचना रिपोर्ट) बांदा के बबेरू थाने में लिखी गई है।
डीजीपी प्रशांत कुमार ने बताया कि अमरोहा के रहरा थाने में सोमवार (1 जुलाई 2024) को सुबह 9.51 बजे गैर इरादतन हत्या के मामले में भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 106 के तहत दर्ज हुआ है। ये मामला खेत में किसान की करंट लगने से हुई मौत से संबंधित है। इस मामले में 2 लोगों को नामजद किया गया है। वहीं, दूसरा मुकदमा बरेली के बारादरी थाने में सुबह 10.17 बजे भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 97 के तहत दर्ज हुआ है। ये मामला बरेली के अपोलो अस्पताल से एक माह के बच्चे का अपहरण करने से संबंधित है, जिसमें अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। इसके बाद तीसरा मुकदमा आगरा पुलिस कमिश्नरेट के शमशाबाद थाने में सुबह 10.44 बजे भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 305 (ए) और 331 (4) के तहत दर्ज किया गया है। ये मामला चोरी से संबंधित है। इसके अलावा भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 352 के तहत पहली एनसीआर बांदा के बबेरू थाने में लिखी गयी है। ये मामला मारपीट से संबंधित है।
गौरतलब है कि 1 जुलाई 2024 से लागू तीनोंं नए आपराधिक कानूनों को औपनिवेशिक युग के कानूनों में बदलाव के प्रतीक के तौर पर माना जा रहा हैं। बताया ये भी जा रहा है कि ये सामाजिक गतिशीलता को प्रदर्शित करता है। नए कानून दंड आधारित ना होकर न्याय आधारित हैं।
वीडियो के जरिए भी नए कानूनों के संबंध में जागरूक कर रही उत्तर प्रदेश पुलिस
उत्तर प्रदेश पुलिस लोगों को तीनों नए कानूनों के संबंध में हर तरह से जागरूक कर रही है। इसके लिए एक वीडियो भी जारी किया है। इसमें बताया गया कि अंग्रेजों की ओर से बनाए गए 3 कानूनों को समाप्त कर दिया गया है। अब नए कानून लागू हो चुके हैं, जो दंड आधारित होने के बजाय न्याय आधारित हैं। साथ ही नए कानूनों की तमाम धाराओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। इसमें बताया गया है कि गवाहों की सुरक्षा और छोटे अपराधों में सजा की जगह सामुदायिक सेवा कराने का उल्लेख किया गया है।
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