HIGHLIGHTS NEWS NETWORK: लोकसभा चुनाव 2024 के छठवें चरण के लिए प्रचार गुरुवार शाम (23 मई की शाम) 6 बजे थम गया। छठवें चरण में 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 58 लोकसभा सीटों पर 25 मई को मतदान होगा। इन 58 सीटों में उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटें हैं। छठवें चरण में देश के 58 लोकसभा सीटों पर कुल 889 उम्मीदवारों की किस्तम का फैसला होना है। इसमें उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर 162 उम्मीदवार हैं।
छठवें चरण में उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद, फूलपुर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, जौनपुर, मछलीशहर, भदोही, लालगंज, आजमगढ़, बस्ती, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, डुमरियागंज और श्रावस्ती लोकसभा सीट के लिए मतदान होना है। इस चरण में उत्तर प्रदेश के बलरामपुर की गैसड़ी विधानसभा सीट के लिए हो रहे उपचुुनाव में भी मतदान होना है। इस सभी सीटों पर मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। वहीं, मतदान कराने के लिए पोलिंग पार्टियां शुक्रवार (24 मई 2024) को रवाना होंगी।
बता दें कि 2019 में इन 58 लोकसभा सीटों पर कुल 64.22 फीसदी मतदान हुआ था और इन 58 सीटों में से 40 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थीं। वहीं, 4 सीटें बहुजन समाज पार्टी के खाते में गई थीं और कांग्रेस का खाता नहीं खुल सका था।
छठवें चरण के मतदान के साथ ही कुल 543 सीटों में से 486 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। पहले चरण में 102, दूसरे में 88, तीसरे में 93, चौथे में 96 और पांचवें में 49 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव कराए गए। इसके बाद सातवें चरण में 1 जून को 57 सीटों पर मतदान कराए जाएंगे और फिर 4 जून को मतगणना होगी।
जिला निर्वाचन अधिकारियों को दिए गए निर्देश
उत्तर प्रदेश में जिला निर्वाचन अधिकारियों को समय से पोलिंग पार्टियां रवाना करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही उन्हें मतदान केन्द्रों और पोलिंग बूथों पर मतदाताओं और मतदान कर्मियों के लिए जरूरी सुविधाएं मुहैय्या कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। पोलिंग पार्टियों के रवाना होने से पहले सभी मतदान कर्मियों को हीट स्ट्रोक से बचने और बेहतर स्वास्थ्य के लिए मेडिकल किट भी उपलब्ध कराई जाएगी।
मतदान के लिए 12 फोटो पहचान पत्र मान्य
मुख्य निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक मतदान के वक्त अगर मतदाता फोटो पहचान पत्र न हो तो 12 अन्य वैकल्पिक फोटो पहचान पत्रों में से किसी एक को दिखाकर मतदान किया जा सकेगा। वैकल्पिक पहचान पत्रों में आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंको/डाकघरों की ओर से जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के तरह जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के तहत आरजीआईकी ओर से जारी किये गये स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र या राज्य सरकार के तहत आने वाले लोक उपक्रम और पब्लिक लिमिटेड कंपनियों की ओर से अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों-विधायकों-विधान परिषद सदस्यों को जारी किये गए सरकारी पहचान पत्र और यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार की ओर से जारी कार्ड पोलिंग बूथ पर मतदाताओं की पहचान के लिए अनुमन्य होंगे। इसके साथ ही मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने ये भी स्पष्ट किया है कि BLO की ओर से दी गई मतदाता सूचना पर्ची को पहचान दस्तावेज के रूप में मान्य नहीं किया जाएगा। मतदाताओं को अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए उपर्युक्त में से कोई एक वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज लाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा प्रवासी निर्वाचकों को केवल उनके मूल पासपोर्ट के आधार पर ही पहचाना जाएगा। मतदाता सूची में अपना नाम चेक करने और पोलिंग बूथ जानने के लिए भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट https://voters.eci.gov.in और https://voterportal.eci.gov.in के अलावा मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश की वेबसाइट https://ceouttarpradesh.nic.in के साथ वोटर हेल्पलाइन एप का उपयोग कर सकते हैं।
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