AGRA-MATHURA ZONE BUREAU: हाथरस में कोर्ट ने अपहरण और रेप के एक आरोपी को दोषी मानते हुए उसे 10 साल की कैद और 14 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। कोर्ट ये भी आदेश दिया है कि अर्थदंड की पूरी धनराशि प्रतिकर के रूप में पीड़िता को दी जाए।

अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी एडीजीसी शिवेंद्र चौहान ने की। अभियोजन पक्ष के अनुसार 31 दिसंबर 2018 को 2 सगी बहनें शहर की एक फैक्ट्री में मजदूरी करने के लिए गई थी। वहां से 16 वर्षीय छोटी बहन यह कहकर चली आई कि वो अभी थोड़ी देर में लौटकर आ रही है। उसके बाद वह जब नहीं आई तो परिवार के लोगों को चिंता हुई और इन लोगों ने थाना पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने जब इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की तो पुलिस अधीक्षक के आदेश पर इस मामले में मुकदमा दर्ज हुआ। बाद में पुलिस ने 16 वर्षीय इस किशोरी को बरामद कर लिया और उसका मेडिकल कराया।

किशोरी का कहना था कि उसे गगन पुत्र नत्थी लाल निवासी नगला मोठ थाना हाथरस गेट बहला फुसलाकर अपहरण कर ले गया और शादी का लालच देकर उसके साथ रेप किया। पुलिस ने विवेचना के बाद इस मामले में आरोपी गगन के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) चित्रा शर्मा के न्यायालय में हुई। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आरोपी गगन को अपहरण और रेप का दोषी माना।अर्थदंड की धनराशि पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।

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By Journalist Himanshu

Mr. Himanshu is a Television and Digital Journalist at Hathras District of Uttar Pradesh. He worked with many reputed media organizations. Presently he is attach with the Agra-Mathura Zone Bureau of UTTAR PRADESH HIGHLIGHTS. His position is Freelance Resident Editor at Hathras District. E-Mail: himanshukushwah8650@gmail.com

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