HIGHLIGHTS NEWS NETWORK, GHAZIPUR : गाजीपुर में एमपी/एमएलए कोर्ट ने माफिया और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को एक और मामले में सजा दी है। गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में मुख्तार अंसारी को10 साल के कैद और 5 लाख रुपये का जुर्माना की सजा हुई है। कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को गुरुवार (26 अक्टूबर 2023) को हत्या और हत्या के प्रयास के मामले में दोषी करार दिया था। वहीं, इसी मामले में दूसरे दोषी सोनू यादव को 5 साल की सजा सुनाई गई है और 2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अपर सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार मिश्र की अदालत ने दोनों को सजा सुनाई है।
बता दें कि गैंगस्टर एक्ट का ये मामला साल 2009 का था, जिसमें करंडा थाना इलाके के रहने वाले कपिलदेव सिंह की हत्या और मुहम्मदाबाद के अमीर हसन की हत्या के प्रयास के मामले को आधार बनाकर मुख्तार अंसारी और सोनू यादव के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत करंडा थाना में मुकदमा दर्ज हुआ था। हालांकि दोनों मामले में मुख्तार अंसारी बरी हो चुका था, लेकिन गैंगेस्टर के एक्ट के तहत मामला कोर्ट में चल रहा था।
करंडा मामले में लंबे वक्त से सुनवाई चल रही थी। इस दौरान 7 अक्तूबर 2023 को बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश कर बयान दर्ज किया गया, जबकि दूसरे आरोपी सोनू यादव को कोर्ट में पेश कर बयान दर्ज किया गया था। इसके बाद बहस के लिए 11 अक्तूबर 2023 की तारीख तय की गई थी, लेकिन सुनवाई नहीं हो सकी थी । 17 अक्तूबर 2023 को सुनवाई हुई और इसके बाद 26 अक्तूबर के कोर्ट के फैसले में मुख्तार अंसारी और सोनू यादव को गैंगस्टर एक्ट के तहत दोषी पाया गया। वहीं, सजा के बाद मुख्तार के वकील लियाकत का कहना है कि ये केस मेंटेनेबल नहीं है, इसे खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगे।
अब तक मुख्तार को 7 मामलों में सजा
अंतर्राज्यीय गिरोफ चलाने वाले माफिया मुख्यार अंसारी के 61 मुकदमें हैं। करंडा मामले में सजा के साथ ही 7 मामलों में सजा सुनाई जा चुकी है। इनमें डेढ़ दर्जन मामलो में कोर्ट में सुनवाई चल रही है।
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