LUCKNOW ZONE BUREAU: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने साल 2019 में हुई 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों की सूची नए सिरे से जारी करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने 1 जून 2020 और 5 जनवरी 2022 की चयन सूचियां को दरकिनार कर नियमों के तहत 3 महीने में नई चयन सूची बनाने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट के इस फैसले से राज्य सरकार को बड़ा झटका लगा है। वहीं, पिछली सूची के आधार पर नौकरी कर रहे शिक्षकों की सेवा पर भी संकट खड़ा हो गया है।
हाईकार्ट ने अपने फैसले में कहा कि नई चयन सूची में 1981 के नियम के तहत आरक्षण अधिनियम 1994 के मुताबिक आरक्षण नीति का पालन किया जाए। अगर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी की मेरिट सामान्य श्रेणी के बराबर आए तो वो सामान्य श्रेणी में आ जाएगा। इन निर्देशों के तहत ऊपरी क्रम में आरक्षण दिया जाएगा। कोर्ट ने ये भी निर्देश दिया कि सूची तैयार करने में अगर कोई कार्यरत अभ्यर्थी प्रभावित हो तो राज्य सरकार या सक्षम प्राधिकारी, उसे सत्रांत का लाभ प्रदान करेंगें, जिससे खामियाजा विद्यार्थियों को ना भुगतना पड़े। इन निर्देशों के अनुसार कोर्ट ने एकल पीठ के आदेश और निर्देशों को संशोधित कर दिया है।
वहीं, हाईकोर्ट ने कहा कि नई चयन सूची में 1981 के नियम के तहत आरक्षण अधिनियम 1994 के मुताबिक आरक्षण नीति का पालन किया जाए। अगर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी की मेरिट सामान्य श्रेणी के बराबर आए तो वो सामान्य श्रेणी में आ जाएगा। इन निर्देशों के तहत ऊपरी क्रम में आरक्षण दिया जाएगा। कोर्ट ने ये भी निर्देश दिया कि सूची तैयार करने में अगर कोई कार्यरत अभ्यर्थी प्रभावित हो तो राज्य सरकार या सक्षम प्राधिकारी उसे सत्रांत का लाभ प्रदान करेंगें, जिससे खामियाजा विद्यार्थियों को ना भुगतना पड़े। इन निर्देशों के अनुसार कोर्ट ने एकल पीठ के आदेश और निर्देशों को संशोधित कर दिया है।
बता दें कि न्यायमूर्ति एआर मसूदी और न्यायमूर्ति बृजराज सिंह की खंडपीठ ने आरक्षण कोटे का सही से अनुपालन नहीं किए जाने के मामले में पिछले साल 13 मार्च को दिए गए एकल पीठ के फैसले को चुनौती देने वाली अशोक यादव और अन्य अभ्यर्थियों की 90 विशेष अपीलों पर ये फैसला दिया है। कोर्ट ने इस साल मार्च में सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित कर लिया था। कोर्ट ने ये फैसला मंगलवार (13 अगस्त 2024) को सुनाया था। वहीं, हाईकोर्ट की बेबसाइट पर ये फैसला शुक्रवार (17 अगस्त 2024) को अपलोड हुआ।
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